OROP पर केंद्र को झटका, SC ने रक्षा मंत्रालय की सील कवर रिपोर्ट लेने से किया इनकार, कहा- 30 अप्रैल से पहले करें भुगतान

OROP नीति के तहत पेंशन भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की सील कवर रिपोर्ट को लेने से इनकार कर दिया और केंद्र सरकार को सख्त आदेश देते हुए कहा है कि 70 साल से ज्यादा उम्र वालों का भुगतान 30 जून से पहले किया जाए।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

वन रैंक वन पेंशन पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को सख्त आदेश देते हुए कहा है कि 70 साल से ज्यादा की उम्र वाले पेंशनर्स को 30 जून, 2023 तक पूरा भुगतान करे। इसके अलावा 6 लाख फैमिली पेंशन + वीरता पुरस्कार वाले पेंशनरों को 30 अप्रैल 2023 तक बकाया दिया जाए। 11 लाख के लगभग बाकी लोगों को 3 बराबर किश्त में 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 तक भुगतान किया जाए।

आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में पेंशन पाने वालों की संख्या 25 लाख के आसपास है, जिसका एरियर करीब 28 हजार करोड़ रुपये है। यह एरियर 2019 से दिया जाना है।

उच्चतम न्यायालय ने पूर्व सैन्य कर्मियों को वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के बकाया भुगतान पर केन्द्र के विचारों के बारे में केंद्र के सीलबंद कवर नोट को स्वीकार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम सील कवर या गोपनीय रिपोर्ट स्वीकार नहीं करेंगे। CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने AG वेंकटरमनी को कहा कि वह सीलबंद लिफाफों की प्रथा के खिलाफ हैं। यह निष्पक्ष न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है।

हम सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद कवर बिजनेस को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अब हाईकोर्ट भी इसका इस्तेमाल करने लगेंगे। या तो विरोधी पक्ष को इसकी कॉपी दीजिए या फिर उन्हें चेंबर में ले जाकर जानकारी दें। इस मामले में क्या गोपनीयता हो सकती है। हमने बकाया का आदेश दिया है, जिसका पालन किया जाने लगा है।

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