वीडियो: दोगुने जुर्माने के साथ दिल्ली में फिर आ रहा ऑड-ईवन, सीएम और मंत्रियों को भी नहीं दी जाएगी छूट
4 से 15 नवंबर तक लागू रहने वाले ऑड-ईवन नियम में इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बार जुर्माने की रकम को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस बार किन नियमों की अनदेखी आपको दिक्कत में डाल सकती है।
दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले कई सालों की तरह इस बर भी ऑड-ईवन नियम लागू करने का ऐलान किया है। 4 से 15 नवंबर तक लागू रहने वाले इस नियम में इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बार जुर्माने की रकम को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस बार किन नियमों की अनदेखी आपको दिक्कत में डाल सकती है।
1. ऑड-ईवन नियम के मुताबिक इस बार सभी नॉन ट्रांस्पोर्ट 4 व्हीलर वाहन इसके दायरे में आएंगे।
2. सभी महिलाओं को इस नियम के तहत छूट दी जाएगी।
3. गाड़ी में 14 साल तक के बच्चे के साथ अगर महिला गाड़ी चला रही होगी तो भी उसे छूट दी जाएगी।
4. अगर गाड़ी में स्कूल यूनिफार्म में बच्चे मौजूद होंगे तो भी कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
5. ऑड-ईवन के दौरान सेंट्रल मिनिस्टर्स, गवर्नर, चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट के जजों की गाड़ियों को छूट दी जाएगी।
6. दिल्ली के सीएम और बाकि मंत्रियों को इस नियम के तहत नहीं मिलेगी छूट।
7. आपातकालीन स्थिति में भी ऑड-ईवन से राहत दी जाएगी
8. ऑड-ईवन के दौरान नियमों की अनदेखी करने वालों पर 4 हज़ार का जुर्माना लगाया जाएगा।
9. सभी दोपहिया वाहनों को इस नियम के अंतर्गत छूट दी गई है।
10. ऑड-ईवन नियम हफ्ते में केवल 6 दिन सुबह 8 से रात आठ बजे तक ही लागू होगा।
11. बाहरी राज्य से आने वाले नॉन ट्रांसपोर्ट 4 व्हीलर वाहन भी इस नियम के दायरे में आएंगे।
12. साल 2016 में दिल्ली में पहली बार यह नियम लागू किया था। उस समय जुर्माने की राशि 2000 रखी गई थी।
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