वीडियो: बिना TDS जमा किए EPF से निकाल सकते हैं पैसे? जानें क्या हैं Tax के नियम
1 अप्रैल से प्रोविडेंट फंड पर टैक्स को लेकर नया नियम लागू हो रहा है। नए नियम के तहत 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पीएफ में जमा करने पर इंट्रेस्ट पर भी टैक्स लगेगा। जानें क्या हैं Tax के नियम।
एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट स्कीम है। जिससे 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाने पर पैसे निकाले जाते हैं। हालांकि, समय से पहले भी निकासी की सुविधा मिलती है। ईपीएफ (EPF) से निकासी को लेकर टैक्स के अलग-अलग नियम भी हैं। आज हम आपको प्रोविडेंट फंड से कब निकासी करने पर टैक्स लगता है, कितने समय बाद टैक्स नहीं लगता है और अगर टैक्स लगता है तो क्या यह टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) के रूप में लगता है? इसकी जानकारी देंगे।
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia