हरियाणा में नई छूटों का ऐलान, जोमैटो-स्विगी के दिन लौटे, बसों में 30-35 यात्रियों की मंजूरी, जिम-पूल अभी नहीं

हरियाणा की खट्टर सरकार ने पांचवें चरण के लॉकडाउन में छूट के नए मानक जारी करते हुए जोमैटो और स्विगी जैसी होम डिलीवरी सेवा को मंजूरी दे दी है। साथ ही बसों में सशर्त 30-35 यात्रियों के सफर की अनुमति होगी। हालांकि प्रदेश में जिम और स्विमिंग पूल अभी बंद रहेंगे।

फोटोः सोशल मीडिया
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धीरेन्द्र अवस्थी

हरियाणा सरकार ने कोरोना के गहराते संकट के बीच लॉकडाउन के पांचवें चरण में छूट के लिए कुछ और मानक तय किए हैं। इसके तहत जोमेटो और स्विगी जैसे फूड एग्रीगेटर्स को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी करने की अनुमति दी गई है। अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर संचालित बसों में 30-35 तक यात्रियों के सफर की अनुमति दी गई है। हालांकि बसों या अन्य यात्री वाहनों में सफर के लिए मुसाफिरों के पास पहचान पत्र होना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं प्रदेश में जिम और स्वीमिंग पूल को अभी किसी भी परिस्थिति में खोलने की अनुमति नहीं होगी।

हरियाणा सरकार ने बुधवार को नगरपालिका सीमाओं के भीतर बाजार क्षेत्रों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। शहरी निकाय विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यदि किसी नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले बाजारों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानदंडों को लागू करना संभव नहीं है, तो संबंधित उपायुक्त द्वारा नगर निगम के आयुक्त के परामर्श से बाजारों आदि में 50 प्रतिशत दुकानें खोलने जैसे प्रोटोकॉल को अधिसूचित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

जोमैटो और स्विगी जैसे फूड एग्रीगेटर्स आदि को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी और उनसे जुड़े रेस्तरां को रसोई संचालित करने की अनुमति दी गई है। रसोई चलाने की अधिकतम समय सीमा शाम 8 बजे तक होगी और सभी माध्यमों से होम डिलीवरी का काम रात 8.30 बजे या उससे पहले पूरा करना होगा, ताकि कोई भी डिलीवरी बॉय रात 9 बजे के बाद बाहर सडक पर न हो। एसओपी में कहा गया है कि ऐसी रसोइयों में खाना बनाते समय स्वच्छता के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा, जिसमें मास्क, दस्ताने, टोपी आदि पहनना शामिल है।

इन फूड एग्रीगेटर्स को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रसोई में काम करने वाले स्टाफ या डिलीवरी बॉयज को कोई बीमारी या सर्दी-जुकाम का कई लक्षण नहीं है। खाद्य पदार्थों की डिलीवरी करते समय ग्राहकों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लिया जाएगा। वहीं, पेमेंट के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड पर बल देने के लिए कहा गया है।

आज के आदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवागमन के संबंध में लगाए गए रात्रि कर्फ्यू का अनुपालन कराने के लिए आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे सभी बाजार में आने वाले लोगों अर्थात् दुकानदारों के साथ-साथ आगंतुकों या ग्राहकों को बाजार क्षेत्रों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। सभी को दास्ताने और मास्क पहनने होंगे। दुकानदारों को दरवाजे, हैंडल आदि को बार-बार सेनेटाइज करना होगा।

दुकानदारों को अपनी दुकानों पर कम से कम स्टाफ को बुलाना होगा, ताकि दुकानों पर भीड़ न हो और वह अपने स्टाफ को वैकल्पिक रूप से पारियों में बुला सकते हैं। बड़े प्रवेश बिंदुओं और एसी दुकानों पर सुरक्षा गार्ड को सैनेटाइजर और थर्मल स्कैनर उपलब्ध किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकान में एक समय पर दुकानदार, हेल्पर और ग्राहक सहित 5 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं हों। ग्राहकों या आगंतुकों को मास्क पहनना होगा और उन्हें आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी रखते हुए कतार में खड़े होने को कहा जाएगा।

सरकारी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि नगरपालिका के कर्मचारी ऐसे बाजार स्थलों या क्षेत्रों की दिन और रात के समय नियमित अंतराल पर उचित सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, खुले या बाजार क्षेत्रों में थूकने पर चालान किया जाएगा। दुकानदारों या स्ट्रीट वेंडर्स को ‘आरोग्य सेतु मोबाइल एप’ डाउनलोड करने के लिए एक पब्लिक नोटिस लगाना होगा। दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके सभी कर्मचारी आरोग्य सेतु मोबाइल एप इंस्टॉल करें।

प्रवक्ता ने बताया कि नाई और मिठाई की दुकानों और बैंक्वेट या मैरेज हॉल के संबंध में पहले से जारी दिशानिर्देश लागू रहेंगे। ऐसे बाजार, जहां दैनिक आधार पर दुकानें खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वहां लॉकडाउन से पहले प्रचलित साप्ताहिक बंद प्रणाली लागू होगी। हालांकि, भीड़भाड़ वाले बाजार, जहां दुकानों को रोजाना खोलने पर प्रतिबंध है, वहां 22 मई के निर्देशों में साप्ताहिक बंद की शर्त को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय बसों और यात्री वाहनों के संबंध में भी मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। अंतरराज्यीय यात्रा करने वालों के पास हर हाल में पहचान प्रमाण पत्र और टिकट होना चाहिए। इसके अलावा, स्टाफ के साथ-साथ यात्रियों के मोबाइल में भी ‘आरोग्य सेतु एप’ होना चाहिए। परिवहन विभाग ने बताया कि किसी भी कर्मचारी और यात्री में कोविड का कोई लक्षण नहींं होना चाहिए।बसों को पूरी तरह से सैनेटाइज किया जाना चाहिए। बसों के अंदर हर समय सैनेटाइजर उपलब्ध होना चाहिए और कर्मचारियों द्वारा नियमित अंतराल पर इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सभी यात्रियों के पास भी सेनेटाइजर होना जरूरी है।

वहीं, खेल एवं युवा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि खेल परिसरों और स्टेडियमों में खेल प्रशिक्षण और अन्य संबंधित गतिविधियों की अनुमति तो है, लेकिन रात 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू के कारण प्रशिक्षुओं को केवल सुबह 5 बजे के बाद और रात 9 बजे से पहले ही प्रशिक्षण या अभ्यास करने की अनुमति होगी। जिम्नेजियम और स्वीमिंग पूल फिलहाल बंद रहेंगे। इसके अलावा, खेल स्टेडियमों और परिसरों में दर्शकों की अनुमति नहीं होगी और अगले आदेश तक इनमें किसी स्पर्धा या समारोह की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

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