पश्चिम बंगाल: रामनवमी पर हुई हिंसा की अब NIA करेगी जांच, कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश
10 अप्रैल को, एनआईए अधिकारियों ने कलकत्ता हाईकोर्ट को भी सूचित किया कि अगर अदालत अनुमति देती है तो उन्हें इस मामले में जांच अपने हाथ में लेने में कोई समस्या नहीं है।
कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली जिले के कुछ हिस्सों में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई झड़पों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य पुलिस को अगले दो सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया।
झड़पों के बाद, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट की उसी खंडपीठ से संपर्क किया था, जिसमें केंद्रीय एजेंसी की जांच की मांग की गई थी। 10 अप्रैल को, एनआईए अधिकारियों ने कलकत्ता हाईकोर्ट को भी सूचित किया कि अगर अदालत अनुमति देती है तो उन्हें इस मामले में जांच अपने हाथ में लेने में कोई समस्या नहीं है।
डिवीजन बेंच ने पाया कि यह राज्य पुलिस की क्षमता से परे है कि वह उन लोगों को ढूंढे जो झड़पों के लिए जिम्मेदार थे या जिन्होंने इसे उकसाया और इसलिए एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच आवश्यक है। न्यायमूर्ति शिवगणनम ने झड़पों के बाद अशांत क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, इस तरह की झड़पों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित नहीं किया जा सकता। इस तरह की घटनाओं से लोग तनाव में रहते हैं।
इससे पहले, खंडपीठ ने अशांत क्षेत्रों में घरों की छतों से पथराव करने के संबंध में राज्य पुलिस की खुफिया शाखा की दक्षता पर सवाल उठाया था। खंडपीठ ने छतों पर पत्थरों के जमा होने की सूचना प्राप्त करने में खुफिया तंत्र की विफलता पर सवाल उठाया।
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