घड़ी चुनाव चिह्नः सुप्रीम कोर्ट का अजित पवार की NCP को निर्देश, अखबारों में डिस्क्लेमर दें, बताएं मामला विचाराधीन

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले गुटों के बीच “घड़ी” चिन्ह के कथित उपयोग और दुरुपयोग को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान दोनों गुटों को मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया।

सुप्रीम कोर्ट का अजित पवार की NCP को निर्देश, अखबारों में डिस्क्लेमर दें, बताएं घड़ी का मामला विचाराधीन
सुप्रीम कोर्ट का अजित पवार की NCP को निर्देश, अखबारों में डिस्क्लेमर दें, बताएं घड़ी का मामला विचाराधीन
user

नवजीवन डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार नीत एनसीपी को मराठी समेत अन्य अखबारों में डिसक्लेमर प्रकाशित कर यह बताने का निर्देश दिया है कि ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न के आवंटन का मुद्दा अभी अदालत में विचाराधीन है। न्यायालय ने आदेश के 36 घंटे के भीतर अस्वीकरण को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले गुटों के बीच “घड़ी” चिन्ह के कथित उपयोग और दुरुपयोग को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान दोनों गुटों को मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। पीठ ने दोनों गुटों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा, “अदालतों में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। आप दोनों को मतदाताओं को लुभाने के लिए उनके पास जाना चाहिए।”


पीठ ने अजित पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह से कहा कि वह 36 घंटे के भीतर मराठी सहित सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से इसका अस्वीकरण दें। वहीं, बलबीर सिंह ने दावा किया कि उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं और नाम वापस लेने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन शरद पवार गुट पूरी चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रहा है।

इसके विपरीत, शरद पवार गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि “घड़ी” चुनाव चिन्ह पिछले 30 वर्षों से इस दिग्गज नेता के साथ जुड़ा हुआ है और विरोधी पक्ष इसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सिंघवी ने अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को नया चुनाव चिन्ह मांगने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia