विजय माल्या को भारत लाने का रास्ता साफ, ब्रिटेन की अदालत ने दिया प्रत्यर्पण का आदेश
देश के बैंकों का हजारों करोड़ रुपये गबन कर लंदन भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर अदालत ने सोमवार को माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है।
भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट अदालत ने सोमवार को विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ करते हुए फैसला सुनाया कि माल्या को भारतीय अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। ब्रिटेन की अदालत ने माल्या के प्रत्यर्पण के मामले को कार्रवाई के लिए विदेश मंत्रालय को भेज दिया है। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि माल्या अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। माल्या को 14 दिन के अंदर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ वहां की ऊपरी अदालत में अपील करनी होगी।
ब्रिटेन की अदालत के फैसले पर खुशी जताते हुए जांच एजेंसी सीबीआई ने इसका स्वागत किया है। सीबीआई के प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हम जल्द ही उसे भारत लाने और मामले को उसके नतीजे पर पहुंचाने की उम्मीद करते हैं। सीबीआई की अपनी अंतर्निहित शक्तियां हैं। हमने इस केस पर कड़ी मेहनत की। हम कानून और तथ्यों पर मजबूत हैं और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने के समय हमें इस कामयाबी का पूरा भरोसा था।”
कोर्ट का फैसला आने से पहले माल्या ने वहां मौजूद मीडिया से बात करते हुए अपने खिलाफ मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। उसने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वह उसे मंजूर होगा। हालांकि माल्या ने इस दौरान दावा किया कि उसने किसी का पैसा नहीं चुराया और वह लोन लिया हुआ पैसा चुकाने के लिए तैयार है। हालांकि माल्या ने लोन की मूल राशि का 100 प्रतिशत लौटाने की पेशकश की है। हालांकि माल्या ने ये भी कहा कि कर्ज किंगफिशर एयरलाइंस ने लिया था और वह कंपनी डूब गई।
बता दें कि माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण का मामला लंदन की अदालत में पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ था। दिवालिया घोषित कर दी गई किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख रहे 62 वर्षीय माल्या पर भारतीय बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। इस मामले को लेकर पिछले साल अप्रैल में में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद से माल्या वहां जमानत पर है।
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