उपराष्ट्रपति ने संजय सिंह को राज्यसभा सांसद का शपथ लेने से रोका, कहा- विशेषाधिकार समिति अभी कर रही जांच
संजय सिंह को दिल्ली की अदालत ने शनिवार को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी थी। संजय सिंह अभी न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें जुलाई 2023 में राज्यसभा में प्रदर्शन करने और कथित रूप से अध्यक्ष के आदेशों का उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया था।
राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को उनके दूसरे राज्यसभा कार्यकाल के लिए शपथ लेने की अनुमति नहीं दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सदन की विशेषाधिकार समिति इस मामले की जांच कर रही है।
इससे पहले संजय सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी थी। संजय सिंह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें जुलाई 2023 में राज्यसभा में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने और कथित रूप से अध्यक्ष के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था।
इसके बाद उन्हें अक्टूबर में प्रवर्तन निदेशालय ने कथित धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। दिल्ली की शराब नीति मामले में पैसे के लेन-देन की जांच कर रही ईडी ने अदालत में दावा किया है कि संजय सिंह शराब समूहों से रिश्वत इकट्ठा करने की साजिश में शामिल थे।
पिछले महीने, संजय सिंह को संसद के उच्च सदन में उनके दूसरे कार्यकाल के लिए बिना विरोध के चुना गया था। उन्होंने पहली बार 2018 में राज्य सभा सांसद के रूप में कार्यभार संभाला था। सिंह के अलावा, आप की स्वाति मालीवाल और नारायण दास गुप्ता को भी राज्य सभा के लिए बिना विरोध के चुना गया है। इन दोनों सांसदों ने 31 जनवरी को सदन में शपथ ली।
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