उत्तर प्रदेशः BJP विधायक और बेटे पर महिला ने लगाए गंभार आरोप, रेप और मारपीट का केस दर्ज

इस मामले में पुलिस ने कहा कि महिला की शिकायत के आधार पर लक्ष्मीकांत वर्मा के खिलाफ धारा 376, 313, 323, 504 के साथ धारा 506 (आपराधिक धमकी), 494 (पति या पत्नी के जीवनकाल में दोबारा शादी करना) और 328 (जहर देकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बीजेपी के विधायक छोटे लाल वर्मा और उनके बेटे लक्ष्मीकांत वर्मा के खिलाफ एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने विधायक के बेटे पर रेप, मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं विधायक पर महिला को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया गया है।

पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वह छोटे लाल की बेटी की दोस्त है और 17 साल की उम्र से ही उसके आगरा स्थित आवास पर आती जाती थी। साल 2003 में उसकी मुलाकात लक्ष्मीकांत वर्मा से हुई। उसने दावा किया कि विधायक के बेटे ने उसे अपने घर पर बुलाया, उसे शराब पिलाई और उसके साथ बलात्कार किया।


शिकायतकर्ता के अनुसार, वर्मा ने इस कृत्य का वीडियो बनाया, जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ मारपीट की। उसने कथित तौर पर उस महिला से वादा किया था कि वह उससे शादी करेगा। महिला ने दावा किया कि कुछ साल बाद छोटे लाल के बेटे ने उससे एक मंदिर में शादी भी की और बाद में उसे कई बार गर्भपात के लिए मजबूर किया।

पीड़िता के अनुसार, साल 2006 में जब वह जालंधर गई तो छोटे लाल ने अपने बेटे की शादी दूसरी लड़की से कर दी। उसने दावा किया कि इसके बाद भी उसका उत्पीड़न जारी रहा और विधायक के बेटे ने उसे तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।


इस मामले पर पुलिस ने कहा कि शिकायत के आधार पर लक्ष्मीकांत वर्मा पर धारा 376 (रेप), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 504 (शांति भंग और भड़काने के इरादे से जानबूझकर किया गया अपमान), धारा 506 (आपराधिक धमकी), 494 (पति या पत्नी के जीवनकाल में दोबारा शादी करना) और 328 (जहर देकर चोट पहुंचाना) के आरोप के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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