उत्तर प्रदेश: नोएडा में 4 दिनों के लिए धारा 144 लागू, जानें क्या है वजह
गंगा दशहरा आज मनाया जा रहा है, जबकि बकरीद सोमवार को है। पुलिस के आदेश के अनुसार, बिना विशेष अनुमित के सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर पुलिस ने बकरीद और ज्येष्ठ गंगा दशहरा के मद्देनजर रविवार से बुधवार तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि त्योहार के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की जा रही है।
गंगा दशहरा आज मनाया जा रहा है, जबकि बकरीद सोमवार को है। पुलिस के आदेश के अनुसार, बिना विशेष अनुमित के सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया ने कहा, "असामाजिक तत्वों से लोक व्यवस्था को संभावित खतरे के मद्देनजर, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति शांति भंग कर सकते हैं।"
उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर धारा 144 गौतमबुद्धनगर आयुक्तालय में 16 से 19 जून तक लागू रहेगी।
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