उत्तर प्रदेश: कांवड़ यात्रा के मार्ग पर मांस-शराब की बिक्री पर रोक, डीजे बजाने पर भी भोले के भक्तों पर अंकुश
यूपी पुलिस ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान शराब और मांस की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के लिए संबंधित जिलों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, यात्रा के दौरान कम आवाज पर ही डीजे बजाया जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश पुलिस कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों की सुरक्षा और इस दौरान उपद्रवों से निपटने के लिए सतर्क हो गई है। इस सिलसिले में सरकार ने तय किया है कि शनिवार से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के मार्ग पर मांस और शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा तेज आवाज में डीजी बजाने पर भी रोक रहेगी।
राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) आनंद कुमार के मुताबिक, "कांवड़ यात्रा के दौरान शराब और मांस की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के लिए संबंधित जिलों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। सर्वोच्च अदालत के निर्देश के अनुसार कम आवाज पर जरूर डीजे बजाया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी।"
अधिकारियों का दावा है कि इस बार सावन में चार करोड़ से अधिक कांवड़ियों के आने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर भारी संख्या में पुलिसबलों की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा के दौरान आतंकियों के गड़बड़ी के अंदेशे को देखते हुए एटीएस के साथ-साथ स्टेट इंटेलीजेंस को भी अलर्ट किया गया है।
इस बीच कांवड़ यात्रा के लिए रेलवे ने भी स्टेशनों पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी ट्रेनों में जीआरपी और आरपीएफ की पैनी नजर रहेगी।
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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