उत्तर प्रदेश: जेल में बंद बीजेपी नेता चिन्मयानंद को मिली जमानत, लॉ की छात्रा से है रेप का आरोप

यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए चिन्मयानंद को जमानत देने का फैसला किया है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय गृहराज्य मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सोमवार को जमानत मिल गई। चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाई करते हुए ये फैसला दिया है। बता दें, स्वामी चिन्मयानंद को 20 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद से वो जेल थे।

दूसरी ओर स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपी संजय सिंह की गुरुवार शाम जेल से रिहाई हुई थी। 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में अब तक सभी आरोपी जेल से रिहा हो चुके हैं। सबसे पहले छात्रा और सचिन की जमानत मंजूर हुई थी। पहले छात्रा की रिहाई हुई, उसके बाद विक्रम ठाकुर और फिर सचिन जेल से रिहा हुआ। सबसे अंत में आरोपी संजय सिंह गुरुवार को जेल से बाहर आया। संजय सिंह को 25 सिंतबर को गिरफ्तार किया गया था।


बता दें कि शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा 23 अगस्त 2019 को अचानक अपने हॉस्टल से लापता हो गई थी। अगले दिन उसका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया था। वीडियो वायरल होने के बाद हड़ंकप मच गया था। इसके बाद छात्रा की पिता की ओर से बेटी के अपहरण और जान से मारने की धाराओं में स्वामी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। जिसके बाद पुलिस ने राजस्थान से छात्रा को बरामद किया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। जांच के दौरान स्वामी को 20 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से चिन्मयानंद जेल में थे। वहीं चिन्मयानंद ने आरोप लगाया था कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और उससे 5 करोड़ की मांग की जा रही है। जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्जकर छात्रा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था।

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