UPI यूजर्स को RBI का तोहफा! 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई पेमेंट सीमा, जानें किन लेन-देन पर होगा लागू?
भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट के लिए लेनदेन सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है।
RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान कर दिया है। RBI ने बताया कि रेपो रेट 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा गया है और FY24 GDP ग्रोथ 7% का अनुमान लगाया है। इसके अलावा UPI पेमेंट को लेकर भी आईबीआई ने बड़ा ऐलान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट के लिए लेनदेन सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। फिलहाल केंद्रीय बैंक ने ये सुविधा अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को भुगतान करने के लिए लागू की है।
आरबीआई के नए नियमों के अनुसार, अब स्कूल-अस्पताल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों में यूपीआई यूजर्स प्रति ट्रांजेक्शन एक लाख के बजाय 5 लाख रुपये तक का भुगतान यूपीआई के माध्यम से कर सकेंगे। इस फैसले से इन संस्थानों में यूपीआई के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। अस्पतालों के बिल और स्कूल-कॉलेजों फीस जमा करने में होने वाली असुविधा कम हो जाएगी।
बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने आज घोषणा की कि उसने विशिष्ट लेनदेन के लिए UPI ऑटो पेमेंट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। घोषणा के अनुसार जब UPI ऑटो-पेमेंट किया जाता है तो अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होती है। फिलहाल यह AFA तब लागू होता है जब 15,000 रुपये से अधिक की राशि के लिए ऑटो-पेमेंट किया जाता है। इस प्रस्ताव के अनुसार केवल म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा रहा है।
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