यूपी: लखनऊ में फिर धारा-144 लागू, किसी भी आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति, कोरोना को लेकर ये रहेंगे नियम
आदेश के अनुसार, पुलिस की अनुमति के बिना कोई जुलूस नहीं निकलेगा। किसी भी जगह रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। आदेश में कहा गया है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा (दिव्यांगों को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू, तलवार, फरसा, त्रिशूल लेकर नहीं चलेगा।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। सरकार ने ये फैसला राजनीतिक दलों के धरने, प्रदर्शन के साथ कोरोना और आने वाले त्योहारा को देखते हुए लिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन आरोड़ा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान किसी भी आयोजन के लिए इजाजत लेनी जरूरी होगी। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाइड लाइन भी जारी की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, पुलिस की अनुमति के बिना कोई जुलूस नहीं निकलेगा। किसी भी जगह रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। आदेश में कहा गया है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा (दिव्यांगों को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू, तलवार, फरसा, त्रिशूल लेकर नहीं चलेगा।
आदेश के मुताबिक, धार्मिक स्थानों, दीवारों पर किसी तरह के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। किसी भी खुले स्थान, मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडा वॉटर की बोतल, विस्फोटक सामाग्री नहीं जमा करेगा।
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