उत्तर प्रदेशः इलाहाबाद का नाम बदलने की प्रक्रिया पर उठा सवाल, हाईकोर्ट ने मांगा मोदी-योगी से जवाब
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से एक सप्ताह में जवाब तलब किया है।
इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किये जाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राज्य और केंद्र को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किये जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया है कि जिले का नाम बदलने में राजस्व संहिता की धारा 6(2) का पालन नहीं किया गया है। याचिका में राज्य सरकार पर नाम बदलने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है।
इस मामले के याचिकाकर्ता एचएस पांडेय का कहना है कि नाम बदलने के प्रस्ताव पर बिना आपत्तियां आमंत्रित किये ही जिले का नाम कैसे बदल दिया गया। इसी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने सरकारों से जवाब मांगा है।
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia