1 सितंबर से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर देना होगा 10 गुना जुर्माना, रेल टिकट भी हुआ महंगा, देखें पूरी लिस्ट
रविवार यानी कि एक सितंबर से कई नियम बदल जाएंगे। इसमें मोटरवाहन (संशोधन) अधिनियम, ई-वॉलेट, रेल टिकट, आयकर रिटर्न और बैंकों के कई नियम शामिल है, जो आप पर सीधा असर डालने वाला है।
रविवार यानी 1 सितंबर से देश में कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जो आपको जानना जरुरू है, क्योंकि आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ने वाला है। इस बदलाव में आयकर रिटर्न, यातायात, बीमा, बैंकों में पैसे निकासी से लेकर जमा करने तक और रेल टिकट भी शामिल है।
इनकम टैक्स रिटर्न नहीं किया तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना
अगर 31 अगस्त तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो 1 सितंबर से आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 रुपए और टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने किसी भी तरह से इस तारीख को आगे नहीं बढ़ाया है।
1 सितंबर से ट्रैफिक नियमों में बड़े बदलाव, देना होगा जर्माना
एक सितंबर से ट्रैफिक नियमों में बदलाव होने वाले है। नए कानून में बिना लाइसेंस के वाहनों के अनाधिकृत उपयोग के लिये 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ा दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में वाहन चालक को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
वहीं नये नियमों में शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर पहले अपराध के लिये 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा, पहले 500 रुपये जुर्माना था।
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अब ऑनलाइन रेलवे टिकट भी महंगा होगा
अब ऑनलाइन रेलवे टिकट भी महंगा होगा। इसमें आपको ज्यादा सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। रेलवे में स्लीपर क्लास के ई-टिकट बुकिंग पर 20 रुपए का सर्विस चार्ज देना होगा। एसी श्रेणी के ई-टिकट पर 40 रुपए का सर्विस चार्ज देना होगा। भीम ऐप से भुगतान पर स्लीपर के लिए 10 रुपए सर्विस चार्ज, एसी के लिए भीम ऐप से भुगतान पर 20 रुपए सर्विस चार्ज देना पड़ेगा।
होम, ऑटो लोन को रेपो दरों से लिंक करेंगे
भारतीय स्टेट बैक सहित कई बैंक ग्राहकों के होम, ऑटो लोन को रेपो दरों से लिंक करेंगे। इससे उन्हें कम ब्याज चुकाना पड़ेगा। सरकारी बैंकों से 59 मिनट में होम, ऑटो और पर्सनल लोन की सुविधा शुरू की जाएगी
15 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी होगा
अब बैंकों अधिक से अधिक 15 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। सरकार ने इसके लिए बैंकों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्राकृतिक आपदाओं के लिए होगा क्लेम
साधारण बीमा कंपनियां 1 सितंबर से आपको वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़ और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी।
केवाईसी नहीं कराया तो ई-वॉलेट बंद
अगर 1 सितंबर तक आपके ई-वॉलेट की केवायसी नहीं हुई तो आपका पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और अन्य मोबाइल वॉलेट बंद हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए विभिन्न मोबाइल वॉलेट कंपनियों को नोटिस भेजा है।
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Published: 31 Aug 2019, 3:00 PM