दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक पटाखों की बिक्री-इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन, प्रदूषण के मद्देनजर केजरीवाल सरकार का फैसला

मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री/डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राजधानी दिल्ली में पटाखों की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस सबंध में मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।”

गोपाल राय ने आगे कहा, “इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री/डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।”


हाल ही में विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2019 की तुलना में दिल्ली में साल 2020 में प्रदूषण के स्तर में 13 फीसदी की गिरावट आई थी। लेकिन, साल 2021 में फिर से 13 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई। यानी स्थिति पहले के स्तर पर ही पहुंच गई।

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