LIVE: कोर्ट के फैसले पर बोले राहुल, ‘कांग्रेस के लिए आधार सशक्तिकरण का साधन, बीजेपी के लिए उत्पीड़न का हथियार’
आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए आधार सशक्तिकरण का साधन था, और बीजेपी केलिए आधार उत्पीड़न और निगरानी का एक हथियार है।
आधार मामले के पहले याचिकाकर्ता ने फैसले का स्वागत किया
आधार की वैधता पर सबसे पहले सवाल उठाने वालों में से एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के एस पुट्टास्वामी ने बुधवार को आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने आधार की वैधता तो बरकरार रखी है लेकिन सामाजिक लाभों के वितरण में इसकी अनिवार्यता पर पाबंदी लगाने का फैसला सुनाया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के 92 वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा, “मेरा विचार है कि आधार अधिनियम पर बहुमत का फैसला सही है, हालांकि मैंने अभी तक पूरा फैसला नहीं पढ़ा है।”
पैन से आधार को जोड़े जाने को अनिवार्य बनाने के निर्णय के बारे में पूछे जाने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा कि जो आयकर देते हैं, उनकी संख्या सीमित है और वे एक अलग वर्ग से आते हैं।
यूआईडीएआई ने आधार पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया
कांग्रेस के लिए आधार सशक्तिकरण का साधन, बीजेपी के लिए उत्पीड़न का हथियार: राहुल गांधी
आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “कांग्रेस के लिए आधार सशक्तिकरण का साधन था। वहीं बीजेपी के लिए आधार उत्पीड़न और निगरानी का एक हथियार है। कांग्रेस की सोच का समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद।”
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कपिल सिब्बल ने कहा, यह बड़ी जीत, जरूरत पड़ी तो फिर जाएंगे कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कपिल सिब्बल ने कहा, “लोकसभा का स्पीकर अगर किसी बिल को मनी बिल करार देगा तो कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकती है। अगर सरकार संशोधन करना चाहेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाएंगे। हम जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ हैं। यह मनी बिल नहीं है।
कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने मेहनतकश मजदूरों और गरीबों के मद्देनजर इस कानून को ठीक करार दिया है, लेकिन संशोधन के वक्त हम सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाएंगे और 7 जजों की बेंच के पास सुनवाई की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि यह साफ नहीं है कि मेहनतकश लोग जिनके बायोमेट्रिक डिटेल मिट गए हैं, उनके लिए सरकार क्या करेगी? हम फैसले का अध्ययन करेंगे, जरूरत पड़ी तो फिर से कोर्ट जाएंगे।
आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा और प्रगतिशील: अमिताभ कांत
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा और प्रगतिशील है।
आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक: वित्त मंत्री अरुण जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है।
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आधार पर कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है।
हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। ये यूपीए सरकार की नीतियों पर फैसला है: सिब्बल
सिब्बल ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि यह यूपीए सरकार की नीतियों पर फैसला है। कांग्रेस नेता ने कहा, “लाखों लोग जो खेतों में काम करते हैं, उनके बायोमेट्रिक खत्म हो जाते हैं, कई बुजुर्ग लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है, जिसके कारण उनको सुविधाएं नहीं मिल पातीं। इस बारे में हम फैसला पढ़कर याचिका डालेंगे, ताकि उनको भी सुविधाएं मिल सकें।”
सुप्रीम कोर्ट ने माना, धारा 57 जो हक निजी कंपनियों को देता है वह असंवैधानिक है: सिब्बल
आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि आधार कानून को सुप्रीम कोर्ट ने निराधार करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार हमारी बात मान लेती तो करोड़ों लोगों का निजी डाटा निजी कंपनियों के पास नहीं जाता। उन्होंने कहा, “यह असंवैधानिक ही नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ था। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मान ली और कहा कि धारा 57 जो हक निजी कंपनियों को देता है वह असंवैधानिक है।”
आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय: डेरेक ओ ब्रायन, टीएमसी सांसद
आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है: सोली सोराबजी, पूर्व अटॉर्नी जनरल
इन चीजों के लिए आधार जरूरी नहीं:
आधार की अनिवार्यता पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कई चीजों के लिए आधार को गैरजरूरी करार दिया है।
इन चीजों के लिए आधार जरूरी नहीं:
- बैंक खाता खोलने के लिए आधार जरूरी नहीं
- प्राइवेट कंपनियां आधार कार्ड नहीं मांग सकती हैं
- स्कूलों में दाखिले के लिए आधार जरूरी नहीं
- बोर्ड एग्जाम के लिए आधार जरूरी नहीं
- सीबीएसई, यूजीसी और नीट परीक्षा के लिए आधार जरूरी नहीं
- मोबाइल सिम के लिए आधार देना जरूरी नहीं
इन चीजों के लिए जरूरी है आधार:
- पैन कार्ड से आधार लिंक कराना जरूरी
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार जरूरी
कांग्रेस ने आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत किया
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द करने के फैसले का स्वागत किया। यह धारा किसी भी निजी कंपनी को पहचान के उद्देश्य के लिए नागरिकों से आधार की मांग करने की इजाजत देती थी।
कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा , “हम सुप्रीम कोर्ट के आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द करने के फैसले का स्वागत करते हैं। निजी कंपनियां को अब पहचान के उद्देश्य के लिए आधार का प्रयोग करने की इजाजत नहीं होगी।”
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में संशोधन के साथ आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बैंक खाते खोलने, स्कूलों में दाखिले और मोबाइल कनेक्शन के लिए इसकी जरूरत नहीं होगी।
प्राइवेट कंपनियां नहीं मांग सकतीं आधार: सुप्रीम कोर्ट
आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब प्राइवेट कंपनियों को आधार देना जरूरी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट कंपनियां आधार नहीं मांग सकतीं।
बैंक, स्कूल और मोबाइल के सिम कार्ड के लिए आधार देना जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बैंक, स्कूल और मोबाइल के सिम कार्ड के लिए आधार देना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि अवैध प्रवासियों को आधार न दिया जाए।
स्कूलों में दाखिले के लिए आधार जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
आधार की अनिवार्यता पर फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में दाखिले के लिए आधार जरूरी नहीं है।
डाटा की सुरक्षा के लिए कानून बनाए केंद्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट
आधार पर फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आधार डाटा की सुरक्षा के लिए सरकार मजबूत कानून बनाए।
आधार का डुप्लीकेट बनाना संभव नहीं: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि आधार का डुप्लीकेट बनाना संभव नहीं है, साथ ही समाज के हाशिये वाले वर्ग को आधार से मजबूती मिलती है।
जस्टिस सीकरी ने कहा कि आधार यूनीक है
आधार पर फैसला पढ़ते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा कि आधार यूनीक है, यह सबसे अलग बनाता है। कोर्ट ने कहा कि 'बेस्ट' होना आपको नंबर वन बनाता है। कोर्ट ने कहा कि यूनिक का मतलब सिर्फ एक से है।
आधार की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़ी ही देर में
आधार की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसाल थड़ी ही देर में आएगा। कोर्ट में फैसला पढ़ा जा रहा है। आधार की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि आधार आम नागरिक की बड़ी पहचान बन गई है। कोर्ट ने कहा पिछले कुछ दिनों में आधार की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है।
एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 का फैसला बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण से पहले आंकड़े जुटाना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागराज फैसले पर दोबारा विचार नहीं होगा।
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