सुप्रीम कोर्ट ने अन्नू कपूर की फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज पर लगाई रोक, निर्माताओं की दलील को खारिज किया

जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाईकोर्ट को सीबीएफसी से जारी प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया। साथ ही निर्माताओं की इस दलील को खारिज कर दिया कि टीजर से आपत्तिजनक हिस्से हटा दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अन्नू कपूर की फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने अन्नू कपूर की फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज पर लगाई रोक
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नवजीवन डेस्क

रिलीज से पहले विवादों में घिरी अन्नू कपूर स्टारर फिल्म 'हमारे बारह' की स्क्रीनिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी है। यह रोक तब तक रहेगी, जब तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से इसकी रिलीज को चुनौती देने वाली एक याचिका पर फैसला नहीं आ जाता।

जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने हाईकोर्ट को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से दिए गए सर्टिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया है। साथ ही फिल्म निर्माताओं की इस दलील को खारिज कर दिया कि टीजर से आपत्तिजनक हिस्से हटा दिए गए हैं।


जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा, "हमने आज सुबह टीजर देखा। इसमें सभी आपत्तिजनक डायलॉग्स हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 जून को पारित आदेश में फिल्म की रिलीज पर लगाई गई अंतरिम रोक हटा दी थी। कोर्ट के आदेश पर सीबीएफसी की ओर से गठित पैनल ने फिल्म पर निष्पक्ष राय देने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी।

इसके अलावा, हाईकोर्ट के जस्टिस कमल खाता और जस्टिस राजेश एस. पाटिल की बेंच ने कहा कि फिल्म निर्माता अपनी इच्छा से कुछ विवादास्पद डायलॉग्स को हटाने को तैयार हो गए हैं। पिछले सप्ताह कर्नाटक सरकार ने राज्य में फिल्म को बैन कर दिया था और कहा कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है।

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