लॉकडाउन में शराब की बिक्री पर बैन लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- जानें होम डिलीवरी को लेकर क्या कहा
देशभर में शराब की दुकान के बाहर लगने वाली भीड़ को नियंत्रण करने और किस तरह से इसे चलाया जाए इसको लेकर जहां एक तरफ एक्साइज विभाग काम कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने शराब की बिक्री पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया है।
देश भर में लॉकडाइन 3.0 जारी है। इस दौरान सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शराब की दुकानों को सामाजिक दूरी के साथ खोलने का निर्देश दिया है। लेकिन इस दौरान कई जगहों से ऐसी खबरें आईं कि शराब की दूकानों पर सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ रही हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में दाखिल की गई थी। जिसमें शराब की बिक्री के दौरान कोर्ट से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। इस याचिका को कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हम ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, लेकिन राज्यों को सामाजिक दूरियों के मानदंडों और मानकों को बनाए रखने के लिए शराब की अप्रत्यक्ष बिक्री/ होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए।”
वहीं दूसरी ओर देशभर में शराब की दुकानों पर लगने वाली भीड़ को कम करने के लिए एक्साइज विभाग भी काम में जुट गया है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर 160 सरकारी शराब के ठेके खोले गए हैं। उन सभी पर ई कूपन योजना को शुरू किया जाएगा। इस कूपन योजना के सहारे एक-एक पर्ची के द्वारा समय तारीख निर्धारित होंगी और वह शख्स उस दुकान से जाकर शराब आसानी से खरीद सकता है।
ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके और दुकान के बाहर भी ज्यादा भीड़ ना लगे। दुकान पर जाने के समय का एक ई-कूपन शराब खरीदने के लिए अप्लाई करने वाले के मोबाइल पर भेज दिया जाएगा।
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