मानहानि केस: कुणाल कामरा और रचिता तनेजा की बढ़ी मुश्किलें! सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में मांगा जवाब
नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा से 6 हफ्ते में अपना जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कुणाल कामरा और रचिता तनेजा को अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है।
आपत्तिजनक ट्वीट के कारण आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिये दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, कोर्ट ने दोनों को कथित रूप से न्यायपालिका और न्यायाधीशों को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही की अवमानना करने वाली याचिका के जवाब में यह नोटिस जारी किया है।
नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों से 6 हफ्ते में अपना जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कुणाल कामरा और रचिता तनेजा को अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने कानून के छात्र आदित्य कश्यप और श्रीरंग कटनेश्वर्कर द्वारा दायर याचिका पर रचिता तनेजा और कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया है।
आपको बता दें, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा ने सुनवाई के दौरान कहा कि तनेजा द्वारा किए गए ट्वीट का उद्देश्य केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बदनाम करना और उसकी निन्दा करना करना था। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने उनके खिलाफ अदालत अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति दी थी, यह देखने के बाद कि उनके हास्य चित्र ने 'न्यायपालिका में जनता के विश्वास को डिगा कर रख दिया।'
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