शीना बोरा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को मिली जमानत

कोर्ट ने कहा कि इंद्राणी साढ़े छह साल पहले ही जेल में बीता चुकी हैं जबकि सह आरोपी जमानत पर बाहर है। यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है।

फोटो : सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि हम मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि वह साढ़े छह साल से जेल में है और मुकदमा जल्द खत्म नहीं होगा।कोर्ट ने कहा कि इंद्राणी साढ़े छह साल पहले ही जेल में बीता चुकी हैं जबकि सह आरोपी जमानत पर बाहर है। यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है।

आरोप है कि 2012 में इंद्राणी मुखर्जी ने अपने पति पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर शीना की हत्या कर दी थी। इस हत्या का खुलासा तीन साल बाद 2015 में हुआ था। एक अन्य मामले में इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय की गिरफ्तारी के बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ था। पुलिस ने इंद्राणी, पीटर और संजीव को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था।


वहीं इससे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस-एम्स के विशेषज्ञों ने कहा था कि शीना बोरा की हत्या गला दबाकर की गई थी। यह निष्कर्ष शीना बोरा के बरामद कंकाल और अवशेषों की जांच के आधार पर निकाला गया। शीना के कंकाल के अवशेषों का परीक्षण करने वाले एम्स की फोरेंसिक टीम के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता ने बताया था कि, “हमने कंकाल का परीक्षण करने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है। जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि गला दबाने से शीना की मौत हुई है।

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