बीजेपी शासित राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का झटका, बिना रुकावट के रिलीज हो ‘पद्मावत’
सुप्रीम कोर्ट से संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ को हरी झंडी मिल गई है। अब ये फिल्म 25 जनवरी को सभी राज्यों में रिलीज होगी।
संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। फिल्म ‘पद्मावत’ पर बैन हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “जब सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है तो इस फिल्म को रिलीज होने से क्यों रोका जा रहा है?” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है। फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में फिल्म ‘पद्मावत’ पर बैन लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। अब फिल्म ‘पद्मावत’ 25 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी है। फिल्म ‘पद्मावत’ को किसी भी राज्य में बैन करना संवैधानिक नहीं है।
फिल्म के निर्माता वायकॉम 18 के वकील हरीश सालवे ने अपने दलील में कहा है, “अगर राज्य इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो यह भारत की संघीय व्यवस्था पर एक चोट है। यह एक गंभीर विषय है। अगर किसी को समस्या है तो वह कानून की मदद ले सकते हैं।”
बीजेपी शासित 4 राज्यों में (राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा) इस फिल्म को रिलीज करने पर बैन लगा दिया था। सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद भी कुछ राज्यों द्वारा फिल्म पर बैन लगाए जाने के खिलाफ फिल्म के निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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