आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख अब 31 मार्च नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बेमियादी रोक

आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख अब 31 मार्च नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस पर फैसला आने तक आधार लिंक कराने की अनिवार्यता खत्म करने का निर्देश दिया है

फोटो : सोशल मीडिया
फोटो : सोशल मीडिया
user

नवजीवन डेस्क

अब आपको अपना बैंक खाता और मोबाइल फोन 31 मार्च तक आधार से लिंक कराने की फिलहाल जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले में कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आने तक विभिन्न सेवाओं के लिए आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को यह निर्देश दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक आधार लिंक कराने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सरकार आधार को हर सेवा के लिए अनिवार्य नहीं कर सकती।

इससे पहले बैंक खाता, मोबाइल फोन और अन्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं से आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 थी, जिसे आगे बढ़ाने का केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान संकेत दिया था।

आधार मामले की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई चल रही है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली इस पीठ में जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं। यह पीठ आधार से जुड़ी कई याचिकाओं की एक साथ सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में आधार को बैंक और मोबाइल फोन जैसी जरूरी सेवाओं और सरकार की कल्याण योजनाओं के लिए अनिवार्य बनाने की चुनौती देने वाली याचिका भी शामिल है।

ऐसे में कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद क्या अब आधार के लिए दबाव डालने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाता कंपनियों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं।

वहीं कुछ लोगों ने इस फैसले को देर आयद दुरुस्त आयद की संज्ञा देते हुए कहा है कि इससे बैंकों और टेलीकाम कंपनियों को सबक मिलेगा जो आम लोगों को आधार के नाम पर धमका रहे थे।

सरकार की दलील है कि बैंक में नकद जमा कराने, मोबाइल कनेक्शन लेने और कुछ अन्य सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य करने से बेनामी लेनदेन पर रोक लगेगी और कालेधन पर अंकुश लगेगा। बैंक में खाता खुलवाने या नकद जमा कराने वालों को आधार नंबर देना अनिवार्य था। इसी तरह किसी भी किस्म के जमा प्रमाणपत्र की खरीद के लिए भी आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया था। साथ ही यह व्यवस्था थी कि जिन लोगों ने इन सेवाओं के लिए आधार नबंर नहीं दिया है या लिंक नहीं कराया है तो उसे 31 मार्च 2018 तक अनिवार्य रूप से ऐसा कराना था।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia


Published: 13 Mar 2018, 5:06 PM