अनुच्छेद 370: बाल अधिकार उल्लंघन मामले में जम्मू-कश्मीर जुवेनाइल कमेटी से सुप्रीम कोर्ट ने तलब की रिपोर्ट
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को इस मामले को देखने के लिए कहा था। कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को निर्देश दिया था कि वह बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपे।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू -कश्मीर हाईकोर्ट की जुवेनाइल कमेटी से कथित बाल अधिकारों के उल्लंघन मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की है। अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने और जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद से कथित तौर पर प्रदेश में बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामले सामने आने की बात कही जा रही है।
इससे पहले 20 सिंतबर को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को इस मामले को देखने के लिए कहा था। कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को निर्देश दिया था कि वह इन आरोपों की जांच कर रिपोर्ट सौंपे।
वहीं, एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया था। यह मामला आसिफा मुबीन से जुड़ा है। आसिफा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पति को छोड़े जाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि धारा 370 हटाए जाने के बाद उनके पति को पीएसए कानून के तहत हिरासत में रखा गया है। इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत जवाब पेश करने के लिए कहा था।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद घाटी के कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया थआ। नजरबंद किए गए नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अबदुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता शामिल हैं।
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