लॉकडाउन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर नहीं मिलेगी छूट, गृह मंत्रालय का आदेश
15 और 16 मार्च को गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अलावा गृह मंत्रालय ने रविवार को एक और दिशा निर्देश जारी किया। इस निर्देश में कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन कानून के तहत इन आदेशों का तुरंत प्रभाव से पालन करे।
देश भर में 3 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच सोमावर से देश के कुछ राज्यों में हालात के अनुसार छूट दी जा सकती है। इस बीच केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि सोमवार से ई-कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी उत्पाद को ही बेचने का अधिकार होगा। गैर जरूरी उत्पादों की बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही साथ ई-कॉमर्स से जुड़े वाहनों को इसके लिए परमिशन लेना होगा।
बता दें कि 15 और 16 मार्च को गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अलावा गृह मंत्रालय ने रविवार को एक और दिशा निर्देश जारी किया। इस निर्देश में कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन कानून के तहत इन आदेशों का तुरंत प्रभाव से पालन करे। यह आदेश केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने चेयरमैन , राष्ट्रीय कार्यसमिति, एनडीएमए के हैसियत से जारी की है।
गौरतलब है कि 20 अप्रैल से सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को काम शुरू करने की इजाजत दी थी। लेकिन यह भी कहा था कि समान की डिलीवरी के लिए वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। इस से पहले देश मे पाबंदी लागू किए जाने पर सरकार ने जरूरी सामानों की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की बात कही थी। ध्यान रहे कि इन दिनों राशन और मेडिकल दुकानें खुली हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ जरूरी सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है। हालांकि गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक बनी रहेगी।
लॉकडाउन होने के बाद से ही देश में ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई कर रही हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही सरकार के जरिए जारी नई गाइडलाइन में ई-कॉमर्स कंपनियां को दूसरे सामानों की बिक्री में थोड़ी छूट दी गई थी, लेकिन अब इन सामानों की डिलीवरी लॉकडाउन के दौरान नहीं की जा सकेगी।
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