श्रीनगर में ड्रोन की बिक्री, इस्तेमाल, रखने और परिवहन पर रोक लगी, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
श्रीनगर जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ड्रोन पर पाबंदी लगा दी है। जिलाधिकारी की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अब जिले में ड्रोन की बिक्री, इस्तेमाल, परिवहन और इसे रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर जिले में अधिकारियों ने रविवार को मानव रहित हवाई वाहनों यानी ड्रोन के भंडारण, बिक्री, कब्जे, उपयोग और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया। श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद एजाज द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, "महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों के पास हवाई स्थान को सुरक्षित करने के लिए सभी सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों में ड्रोन के उपयोग को बंद करना अनिवार्य है ताकि जीवन और क्षति के किसी भी जोखिम को खत्म किया जा सके।"
यह आदेश सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि मीडिया और अन्य विश्वसनीय स्रोतों द्वारा रिपोर्ट की गई सुरक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए खतरा पैदा करने वाले ड्रोन के दुरुपयोग की हालिया घटनाओं को देखते हुए वििंद्रीकृत हवाई अंतरिक्ष पहुंच को विनियमित किया जाना है।
आदेश कहा गया है, "नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने वजन वर्गीकरण, विशिष्ट पहचान संख्या, ऊंचाई/ऊंचाई प्रतिबंध, गति प्रतिबंध, प्रवर्तन/पैनल कार्रवाई, आदि के संदर्भ में ड्रोन के उपयोग को विनियमित करने के लिए मसौदा दिशानिर्देश/मानक संचालन प्रोटोकॉल प्रदान किए हैं।"
आदेश में कहा गया है कि कृषि, पर्यावरण संरक्षण और आपदा शमन क्षेत्र में मानचित्रण, सर्वेक्षण और निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले सरकारी विभाग जनहित में ऐसी कोई भी गतिविधि करने से पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करेंगे।
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