बंगाल पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट से शुभेंदु अधिकारी को झटका, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने पूछा कि अदालत चुनावों को बीच में कैसे रोक सकती है, जब यह पहले से ही निर्धारित है। याचिका पर विचार से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि चुनाव में बाधा डालना गंभीर मामला है और हम ऐसा नहीं कर सकते।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के मामले पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अधिकारी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

शीर्ष अदालत के समक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया पेश हुए। अधिकारी की याचिका में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़ों का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग की गई है, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।


भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहते हुए कि चुनाव में हस्तक्षेप करना गंभीर मामला है, याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि अदालत चुनावों को बीच में कैसे रोक सकती है, जब यह पहले से ही निर्धारित है। याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा: चुनाव में बाधा डालना गंभीर मामला है और हम ऐसा नहीं कर सकते। हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपनी याचिका में कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें पंचायत चुनावों में सीटों के आरक्षण के लिए राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग की जनसंख्या की गणना से संबंधित दो अधिसूचनाओं के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस स्तर पर किसी भी तरह के हस्तक्षेप से राज्य में पंचायत चुनाव स्थगित हो सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा था कि सीटों के आरक्षण को लेकर बीजेपी विधायक द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर फैसला लेने के लिए राज्य चुनाव आयोग बेहतर स्थिति में होगा।

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