नरेंद्र गिरि मौत मामले में आनंद गिरि को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

आनंद गिरी ने 9 सितंबर, 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्होंने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया
user

नवजीवन डेस्क

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार आनंद गिरि को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आंनद गिरि की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप की वजह नजर नहीं आती।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील के साथ-साथ प्रतिवादी के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की सारी दलीलें भी सुनी गई। उन्होंने कहा कि हमने याचिका के कागजात के साथ-साथ रद्द किए गए आदेश का भी दोबारा से अवलोकन किया है। पीठ ने कहा कि उन्हें कुछ समय तक सुनने के बाद हमें इस स्तर पर हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि परिस्थिति में बदलाव होता है या यदि मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष उचित समय के अंदर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो याचिकाकर्ता दोबारा से निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। यदि इस तरह का आवेदन उस स्तर पर दायर किया जाता है, तो मौजूदा कार्यवाही को कानून के अनुसार आवेदन पर विचार कर सकते हैं।

आपको बता दें, आनंद गिरी ने 9 सितंबर, 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्होंने जमानत देने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। उसने दावा किया था कि कथित सुसाइड नोट में आनंद गिरि के नाम का उल्लेख किया गया था, वह नरेंद्र गिरि का नहीं था और इसमें कई कटिंग और ओवरराइटिंग थी।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia