दिल्ली हाईकोर्ट से अमानतुल्लाह खान को झटका, 'बैड कैरेक्टर' टैग रहेगा बरकरार, कोर्ट से याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने विधायक खान को "बैड कैरेक्टर'' करार दिया था। इसके खिलाफ अमानतुल्लाह खान ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने खराब चरित्र शख्स घोषित करने के दिल्ली पुलिस के फैसले के खिलाफ चुनौती दी थी। हालांकि, न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की एकल-न्यायाधीश पीठ ने खान को छूट दी कि वे घोषित अपराधी करार दिए जाने के खिलाफ पुलिस को ज्ञापन दे सकते हैं। खान का प्रतिनिधित्व करते हुए, एडवोकेट एम सूफियान सिद्दीकी ने तर्क दिया कि हिस्ट्रीशीट खोलने के समय, कानून के अनुसार पुलिस अधिकारी को कारण बताना चाहिए था, लेकिन खान के मामले में नियमों का पालन नहीं किया गया और उन्हें खराब चरित्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया।
उन्होंने आगे आपत्ति जताई कि पुलिस ने नियमों का पालन नहीं किया। जिन चीजों को गोपनीय रखा जाना चाहिए, मेरी जानकारी के बिना मीडिया को दी गईं। उन्होंने इसे मुझे भेजे जाने से पहले मीडिया में लीक कर दिया। यह सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। यह अनुच्छेद 21 अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है।
उन्होंने आगे कहा कि डीसीपी मुख्यालय द्वारा जारी उनके स्वयं के सकरुलर के अनुसार, यह अनिवार्य है कि संबंधित डीसीपी को उन कारणों को दर्ज करना होगा जहां कोई सजा नहीं है। इस पर, दिल्ली पुलिस के वकील ने तर्क दिया कि उनकी ओर से कुछ भी लीक नहीं किया गया था।
वकील ने कहा, वह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। हो सकता है कि उन्होंने इसे खुद लीक किया हो। हमने कुछ भी लीक नहीं किया है। उनके खिलाफ 16 प्राथमिकी दर्ज हैं। फिर खान के वकील ने तर्क दिया कि संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी ने अपने मुवक्किल के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए बिना किसी सामग्री या आधार के दुर्भावनापूर्ण तरीके से कवायद की है।
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