दिल्ली पुलिस प्रमुख राकेश अस्थाना को झटका, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के खिलाफ याचिका मंजूर, 26 नवंबर को सुनवाई
इससे पहले 12 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाना की 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उसे नियुक्ति में अनियमितता या अवैधता नहीं दिखाई दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने को मंजूरी दे दी। एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि वह सोमवार तक दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर करेंगे, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में अस्थाना की नियुक्ति में कोई अनियमितता नहीं है।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अस्थाना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने रिट याचिका के लंबित रहने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हालांकि, अदालत हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर सकती है।
मामले में संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने मामले को 26 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया। पीठ ने वकील प्रशांत भूषण को केंद्र के वकील के साथ-साथ अस्थाना को भी याचिका की प्रति देने के लिए कहा है, ताकि सुनवाई में देरी की किसी भी संभावना से बचा जा सके।
इससे पहले 12 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाना की 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था। अपने 77 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने कहा था, "हमें प्रतिवादी संख्या 2 (अस्थाना) को अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति (इंटर-कैडर डेपुटेशन) प्रदान करने के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा था कि निर्णयों के उपरोक्त परिप्रेक्ष्य को देखते हुए और लगभग एक दशक से अधिक समय से जारी प्रक्रिया का पालन करते हुए हमें प्रतिवादी संख्या 2 (अस्थाना) की नियुक्ति में प्रतिवादी संख्या 1 (केंद्र) की कार्रवाई में कोई अनियमितता या अवैधता नहीं दिखाई दी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि केंद्र के पास जनहित में अधिकारियों की अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है और प्रकाश सिंह मामले में पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता- अधिवक्ता सद्रे आलम और अधिवक्ता प्रशांत भूषण के नेतृत्व में एनजीओ सीपीआईएल- हस्तक्षेप का आह्वान करने वाला मामला नहीं बना पाए हैं या वे यह भी प्रदर्शित नहीं कर पाए हैं कि अस्थाना के सेवा करियर में कोई धब्बा है, जो उन्हें पद के लिए अनुपयुक्त बनाता हो।
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