दिल्ली की अदालत से अरविंद केजरीवाल को झटका, ED की याचिका पर 17 फरवरी को पेश होने का आदेश
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने कहा कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी, 2024 के लिए समन जारी किया जाता है।
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। कोर्ट ने यह आदेश अरविंद केजरीवाल के कई समन के बावजूद हाजिर नहीं होने पर ईडी द्वारा दायर याचिका पर दिया है। ईडी ने आप नेता पर शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजे गए समन का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है।
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने कहा कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी, 2024 के लिए समन जारी किया जाता है। इससे पहले न्यायाधीश ने ईडी की शिकायत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने कहा था कि उसने मामले में दलीलें पूरी कर ली हैं।
दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने पर ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने 31 जनवरी को केजरीवाल को नया समन जारी किया था और उन्हें 2 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया था। यह आप संयोजक को जारी किया गया पांचवां समन था।
इसके बाद ईडी ने केजरीवाल के हाजिर नहीं होने पर अदालत का रुख किया था। फिर 3 फरवरी को, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी), एसवी राजू ने अदालत के समक्ष ईडी की ओर से दलीलें दी थीं। मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने ईडी की शिकायत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने आज अपना फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को हाजिर होने के लिए समन जारी किया है।
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia