जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने का विरोध करने पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर देशद्रोह का केस दर्ज
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए हटाये जाने के खिलाफ बयान देने को लेकर जम्मू कश्मीर के दो पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पर बिहार में देशद्राेह के मुकदमे किए गए हैं।
जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुला सहित कई नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। ये मुकदमें में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया कोर्ट में दर्ज कराए गए हैं। वकील ने देशद्रोह का मामला इसलिए दर्ज करवाया है क्योंकि इन नेताओं ने अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने का विरोध किया था। वकील का कहना है, “कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।”
वकील अली मुराद ने बताया है कि मैंने महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओें पर आईपीसी की धारा 124 ए (सरकर के खिलाफ कुछ लिखना या बोलना, संविधान का अपमान करना), 153 ए (धर्म, नस्ल, भाषा आदि के तहत लोगों में नफरत फैलाने का काम करना) 153 बी, 504 (शांति भंग करने की कोशिश करना),120 बी के कहत केस दायर कराया है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने जब से जम्मू-कश्मीर से 370 को हटाया गया है तभी से महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने इसका विरोध करते हुए भारतीय लोकतंत्र का काला दिन भी बता दिया था।
नेशनल कॉफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर यह बयान दिया था कि भारत सरकार का यह फैसला घाटी के लोगों के साथ किया गया धोखा है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया था।
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