अतीक-अशरफ हत्याकांड में 28 अप्रैल को होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग

अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की तीन शूटर्स ने 15 अप्रैल को प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी।

फोटो: सोशल मीडिया
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पवन नौटियाल @pawanautiyal

अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रयागराज में गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को सुनवाई के ल‍िए तैयार हो गया है।

आपको बता दें, अतीक अहमद और अशरफ को 15 अप्रैल की रात मीडिया से बातचीत के दौरान पत्रकार बनकर आए तीन लोगों ने उस वक्‍त बेहद करीब से गोली मार दी थी जब पुलिसकर्मी दोनों को जांच के लिए प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे।


अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुई 183 मुठभेड़ों की जांच की भी मांग की गई है। तिवारी ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सोमवार को मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। उन्होंने पीठ को बताया कि उनकी याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए आने वाली थी, लेकिन इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

सीजेआई ने कहा, "चूंकि पांच न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए कुछ मामलों में तारीखें दी गई हैं, जिन्हें सूचीबद्ध नहीं किया गया है। हम इसे शुक्रवार (28 अप्रैल) को सूचीबद्ध करने का प्रयास करेंगे।"

गौरतलब है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की तीन शूटर्स ने 15 अप्रैल को प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। अतीक और अशरफ की हत्या उस समय हुई थी जब पुलिस दोनों को मेडिकल कराने के लिए कॉल्विन हॉस्पिटल ले गई थी।

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