‘पीएम नरेंद्र मोदी’ को चुनाव आयोग के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का झटका, फिल्म की रिलीज टली
सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी पर बनी बायोपिक के रिलीज पर प्रतिबंध लगाने के चुनाव आयोग के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वह बायोपिक के निर्माताओं द्वारा दायर याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहती।
पीएम मोदी पर बनी उनकी बायॉपिक ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ की रिलीज पर चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव तक रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखा है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि फिल्म को रिलीज होने की इजाजत दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने पीएम की बायोपिक ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ को रिलीज करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। खबरों के मुताबिक, सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “अब इस मामले में क्या बचा है? चुनाव आयोग ने इस पर निर्णय ले लिया है। हम इस पर सुनवाई के लिए तैयार नहीं हैं।” बता दें कि याचिका में चुनाव आयोग के फिल्म पर 19 मई तक रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
इसके पहले ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ पर चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था, “ अगर मौजूदा चुनाव के बीच यह फिल्म रिलीज हुई तो एक खास राजनीतिक दल को चुनावी लाभ मिलेगा। इसलिए, बायोपिक को 19 मई को मतदान के अंतिम चरण के बाद रिलीज करने की इजाजत देने का फैसला दिया जाएगा।”
बता दें कि यह फिल्म पहले 5 अप्रैल को रिलीज होनी थी। इसके बाद इसकी रिलीज डेट 11 अप्रैल कर दी गई थी। विपक्षी दलों की शिकायत पर चुनाव आयोग ने फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ की रिलीज पर लोकसभा चुनाव तक रोक लगा दी थी। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ फिल्म के निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा था कि वो फिल्म को देखे और अपनी रिपोर्ट को सिलबंद लिफाफे में दे। साथ ही यह भी बताए कि आखिर इस फिल्म को चुनाव के दौरान रिलीज होने दिया जाए या नहीं।
आयोग ने फिल्म को देखने के बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस फिल्म को 19 मई से पहले रिलीज नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती है।
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