डीके शिवकुमार केस में ED को ‘सुप्रीम’ झटका, याचिका खारिज, कोर्ट ने फटकारा, कहा- चिदंबरम की दलील न करें कॉपी-पेस्ट
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस नरीमन ने ईडी को फटकार भी लगाई है। जस्टिस नरीमन ने ईडी से कहा कि ईडी अपने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़ने के लिए कहे। कोर्ट ने कहा कि हमारे फैसलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।
कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को मनी लाउंड्रिंग में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट से डीके शिवकुमार को मिली जमानत को चैलेंज किया गया था।
सुनवाई के दौरान जस्टिस नरीमन ने ईडी को फटकार भी लगाई है। जस्टिस नरीमन ने ईडी से कहा कि ईडी अपने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़ने के लिए कहे। कोर्ट ने कहा कि हमारे फैसलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप डीके शिवकुमार केस में पी चिदंबरम की दलील पेश कर रहे हैं, जो कि कॉपी-पेस्ट है और इसमें बदलाव भी नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार की याचिका पर ईडी को नोटिस दिया कि वह उनके खिलाफ एफआईआर को खारिज करें।
दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद डीके शिवकुमार 23 अक्टूबर को तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। कोर्ट ने उन्हें 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया था। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने उन्हें बिना इजाजत विदेश न जाने का भी निर्देश दिया है। शिवकुमार को मनी लाउंड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 3 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें रिमांड पर लेकर ईडी ने कई दिनों तक पूछताछ की थी। फिलहाल ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा डीके शिवकुमार को जमानत देने पर आपत्ति जताई थी।
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Published: 15 Nov 2019, 12:11 PM