कर्नाटक में बढ़ते कोरोना केस ने बढ़ाई चिंता, केरल, महाराष्ट्र से आने वालों के लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य
केरल और महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाली सभी उड़ानों के लिए भी यह आदेश अनिवार्य है। एयरलाइनों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया गया है कि यात्रियों के निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुराने न हों। रेलवे के लिए भी इसी तरह का आदेश है।
कर्नाटक में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच राज्य सरकार ने शनिवार को केरल और महाराष्ट्र से राज्य की यात्रा करने वालों के लिए आरटी-पीसीआर जांच प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया है। राज्य में बस, फ्लाइट, ट्रेन और निजी वाहनों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।
कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जावेद अख्तर ने एक आदेश जारी कर कहा है कि निगेटिव कोविड रिपोर्ट या प्रमाण पत्र 72 घंटे से अधिक का नहीं होना चाहिए। इससे पहले, राज्य सरकार ने केरल और महाराष्ट्र से राज्य की यात्रा करने के लिए या तो आरटी-पीसीआर टेस्ट या टीकाकरण की एक खुराक का प्रमाण पत्र का विकल्प दिया था।
आदेश में कहा गया है, "यहां अधिसूचित संशोधित विशेष निगरानी उपाय का केरल और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए मौजूदा कोविड-19 स्थिति को देखते हुए सख्ती से पालन किया जाएगा।" केरल और महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाली सभी उड़ानों के लिए यह आदेश अनिवार्य है। एयरलाइनों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया गया है कि आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट वाले यात्री 72 घंटे से अधिक के न हों।
यह आदेश रेलवे अधिकारियों को भी यह जिम्मेदारी देता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि केवल कोविड-19 संक्रमण के बिना केरल और महाराष्ट्र से लोग राज्य में प्रवेश करें। बस कंडक्टरों को दोनों राज्यों से केवल आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट वाले लोगों को ही अनुमति देने का काम सौंपा गया है।
निजी वाहनों के लिए, जिला अधिकारियों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की जांच के लिए केरल और महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में अधिक संख्या में चेकपोस्ट लगाने के लिए कहा गया है।
केरल और महाराष्ट्र से कर्नाटक की यात्रा करने वाले छात्रों और व्यापारियों के लिए भी कोविड प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है। अंतिम संस्कार और चिकित्सा आपात स्थिति में शामिल होने के लिए यात्रा करने वालों से सैंपल जमा किए जाएंगे।
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia