महाराष्ट्र में आरक्षण आंदोलन गर्माया, बीड में 27 सितंबर और नांदेड़ में 3 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू

विज्ञप्ति के अनुसार, इस बात की आशंका है कि किसी भी छोटी सी वजह से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के वास्ते बीड में 27 सितंबर तक और नांदेड़ में 3 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू की जाती है।

महाराष्ट्र में आरक्षण आंदोलन गर्माया, बीड में 27 सितंबर और नांदेड़ में 3 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू
महाराष्ट्र में आरक्षण आंदोलन गर्माया, बीड में 27 सितंबर और नांदेड़ में 3 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू
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नवजीवन डेस्क

महाराष्ट्र में मराठा, ओबीसी और अन्य समुदायों द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर किया जा रहा आंदोलन तेज होता जा रहा है। आंदोलनों के बढ़ते दायरे को देखते हुए बीड जिले में 27 सितंबर तक और नांदेड़ में 3 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

मराठा आराक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर 16 सितंबर की मध्यरात्रि से जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। वहीं, ओबीसी के नेता लक्ष्मण हाके ने गुरुवार से जालना के वाडी गोद्री गांव में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि ओबीसी आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए।


बीड प्रशासन द्वारा गुरुवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मराठा, ओबीसी और धनगर जैसे विभिन्न समुदायों के सदस्य आंदोलन कर रहे हैं। विज्ञप्ति के अनुसार, इस बात की आशंका है कि किसी भी छोटी सी वजह से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के वास्ते 14 से 27 सितंबर तक बीड में निषेधाज्ञा लागू की जाती है।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि नांदेड़ में प्रतिबंध सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं और तीन अक्टूबर की मध्यरात्रि तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि ये प्रतिबंध मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 37 (1), (3) के तहत लगाए गए हैं। जिला प्रशासन ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ये प्रतिबंध सरकारी कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, विवाह समारोहों, अंतिम संस्कार, धार्मिक आयोजनों और विशेष अनुमति से निकाले जाने वाले जुलूसों पर लागू नहीं होंगे।

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