उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी, 6 अप्रैल तक दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां
प्रदेश में 762 नगर निकाय हैं, जिनमें 760 निकायों में चुनाव होना है। आरक्षण सूची के अनुसार, महिलाओं के लिए कुल 288, एससी वर्ग के लिए कुल 110, एसटी वर्ग के लिए कुल 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। वहीं ओबीसी के लिए पहले की कुल 205 सीटें तय हैं।
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार ने आज उसी कड़ी में निकाय चुनाव में आरक्षित सीटों की सूची जारी कर दी है। निकाय चुनाव के लिए अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं का आरक्षण तय कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन सी सीट से कौन सा वर्ग खड़ा हो सकता है।
निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी करते हुए नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 762 नगर निकाय हैं, जिनमें 760 निकायों में चुनाव होगा। इनमें नगर निगम की 17, नगर पालिका परिषद की 200 और शेष नगर पंचायत की सीटें हैं। उन्होंने बताया कि आरक्षण सूची पर 6 अप्रैल शाम छह बजे तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाय चुनाव के लिए जारी आरक्षण सूची के अनुसार, महिलाओं के लिए कुल 288, एससी वर्ग के लिए कुल 110, एसटी वर्ग के लिए कुल 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। वहीं ओबीसी की कुल 205 सीटें हैं। ओबीसी के लिए 205 सीटें पहले भी थीं और अभी भी हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर इस बार नगर निगम की सीटों में छह परिवर्तन हुए हैं।
यूपी की 760 नगर निकायों के लिए मेयर, नगर पालिका-नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद सीटों के लिए पिछले साल दिसंबर में ही चुनाव होना था। सरकार ने निकाय चुनाव के लिए आरक्षण भी जारी कर दिया था, लेकिन आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में मामला चला गया। हाईकोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया तो यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया, जिसने अपनी सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, जिसे कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है और चुनाव को हरी झंडी दे दी है।
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