लालू यादव को आचार संहिता उल्लंघन मामले में राहत! पलामू कोर्ट ने किया बरी, 6 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
लालू यादव की पलामू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में पेशी के बाद लालू यादव के वकील ने धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कोर्ट ने सभी बातों को सुना और सभी याचिका को देखते हुए 6,000 रुपये का जुर्माना लगाकर आरजेडी प्रमुख को बरी कर दिया।
2009 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली ही। झारखंड की पलामू कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। इस मामले में आज लालू यादव की पलामू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में पेशी के बाद लालू यादव के वकील ने धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कोर्ट ने सभी बातों को सुना और सभी याचिका को देखते हुए 6,000 रुपये का जुर्माना लगाकर उन्हें बरी कर दिया।
झारखंड के आरजेडी प्रभारी जे.पी.यादव ने कहा, “लंबे समय से मामला चल रहा था और न्यायालय से राहत मिली है। लालू जी को डॉक्टर की सलाह पर संयम बरतना पड़ता है और कई बीमारियों से ग्रसित हैं। जो डॉक्टर का निर्णय होगा उसके आधार पर हम आगे निर्णय लेंगे।”
यह मामला साल 2009 में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान का है। जब गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के प्रचार में लालू प्रसाद यादव हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे थे। गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय में जनसभा होनी थी। हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर में हेलीपैड निर्धारित था। इसके लिए प्रशासन ने इजाजत दी थी। लेकिन हेलीकॉप्टर निर्धारित हेलीपैड पर लैंड कराने की बजाय गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में बने सभा स्थल पर उतरा गया, जिससे अफरातफरी मच गई थी। चुनाव आयोग ने इस कदम को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना था और लालू यावद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
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Published: 08 Jun 2022, 8:55 AM