राहत वाली खबर: आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कराने की बढ़ी डेडलाइन, जानें अब आप कब तक करा सकेंगे ये काम

केंद्र सरकार ने पैन से साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाने का ऐलान किया है। अब टैक्सपेयर्स 30 जून 2023 तक पैन को आधार के साथ लिंक कर सकेंगे।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा तीन माह बढ़ा दी है। सरकार ने इसे 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है।

पहले तय की गयी डेडलाइन खत्म होने से तीन दिन पहले ही राहत वाली खबर सामने आई है। अब आप 30 जून तक अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते है, तो फिर आपका पैन डिएक्टिवेट हो जायेगा।

हालांकि अभी भी इसके लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना ही होगा। अगर आपने 30 जून 2023 तक भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा। वैसे, अगर पैन कार्ड इनवैलिड हो जाए, तो इसे 1,000 रुपये का भुगतान करके फिर से 30 दिनों के अंदर एक्टिव कराया जा सकता है।

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Published: 28 Mar 2023, 4:58 PM