RBI ने बैंक में NPR को KYC से जोड़ा तो डरकर ग्राहकों ने निकाले खातों से पैसे, बोले- हम देख चुके हैं नोटबंदी
आरबीआई के फैसले के बाद सेंट्रल बैंक की एक स्थानीय शाखा ने विज्ञापन जारी कर कहा कि केवाईसी वेरिफिकेशन में अब एनपीआर को स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद तमिलनाडु के एक गांव में लोग भयभीत हो गए और उन्होंने पैसे निकालना शुरू कर दिया।
आरबीआई ने हाल ही में नैशनल पॉप्युदलेशन रजिस्टंर (एनपीआर) को बैंक खाता खोलते समय नो योर कस्टममर वेरिफिकेशन में वैध दस्तारवेज के रूप में शामिल किया है, जिसकी खबर लगते ही तमिलनाडु के एक गांव में भगदड़ सी मच गई है। गांव के लोग अपने खाते से पूरा पैसा निकालने के लिए बैंक में उमड़ पड़े। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमने नोटबंदी का आलाम देखा है, जहां अपने पैसों को निकालने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ा था।
दरअसल, आरबीआई के फैसले के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक स्थालनीय शाखा ने विज्ञापन जारी कर कहा कि केवाईसी वेरिफिकेशन में अब एनपीआर को स्वीशकार किया जाएगा। बैंक के इस ऐलान के बाद तमिलनाडु के कयालपट्टिनम गांव के उपभोक्ता डर गए और अपने पैसों को निकालने के लिए बैंक पहुंच गए। बताया जा रहा है बड़े पैमाने पर इन ग्राहकों में मुस्लिम सुमदाय के लोग थे।
बैकों में पैसे निकालने पहुंचे लोगों को नोटबंदी के दौरान हुए बुरे अनुभवों का भी डर सता रहा था। वहीं बैंक में भारी भीड़ देखकर बैंककर्मी असहाय नजर आए और वे लोगों को यह समझा नहीं सके कि क्योंं आरबीआई ने एनपीआर को इस लिस्ट में शामिल किया है।
खबरों की माने तो एनपीआर के विज्ञापन के बाद बड़ी संख्या लोगों ने बैंक से पैसा निकाल लिए। बताया जा रहा है कि सोमवार तक करीब 1 करोड़ रुपये बैकों से निकाल लिए गए। बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि कई अन्य शाखाओं से भी इस तरह की खबरें आ रही है। हालात को बिगड़ते देखकर बैंक के अधिकारियों ने मुस्लिम समुदायों के नेताओं से अनुरोध किया कि वे लोगों को समझाएं। इसके बाद इन नेताओं ने लोगों को समझाया और वे भयभीत न हों।
बैकों से पैसे निकालने के लिए भगदड़ के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पब्लिक रिलेशन विभाग के सहायक महाप्रबंधक आरएल नायक ने कहा कि कयालपट्टिनम में जो हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों को समझाते हुए आरएल नायक ने कहा कि अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो यह केवाईसी के लिए पर्याप्ता है। हालांकि अगर किसी के पास पैन कार्ड तो उसे अड्रेस प्रूफ के लिए एक दूसरा डॉक्यूतमेंट देना होगा। इसमें पासपोर्ट, वोटर पहचान पत्र, डीएल, नरेगा कार्ड, आधार आदि शामिल है।
उन्होंने आगे कहा कि आरबीआई द्वारा हाल ही में एनपीआर पत्र को सूची में शामिल करने के बाद हमें इसे अपने विज्ञापन में जोड़ना पड़ा। यदि कोई ग्राहक एनपीआर पत्र के साथ केवाई के लिए आता है तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि कई बैंकों ने अभी तक वैध केवाईसी दस्तावेजों की सूची में एनपीआर पत्र नहीं जोड़ा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसे अभी हमलोगों ने शामिल नहीं किया है।
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Published: 23 Jan 2020, 1:59 PM