राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को झटका, दुष्कर्म मामले में जमानत याचिका खारिज
एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में 2013 में गिरफ्तारी के बाद से आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। साल 2013 से अब तक वह एक दर्जन से अधिक बार जमानत लेने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे विवादास्पद स्वयंभू बाबा आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। कुछ दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले आसाराम ने केरल में आयुर्वेदिक उपचार पाने के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी।
आसाराम की याचिका पर हाईकोर्ट ने जोधपुर एम्स से पूरी मेडिकल रिपोर्ट देने को कहा था। जिसके बाद शुक्रवार को न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश देवेंद्र कछवाह की पीठ ने आसाराम की याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल आसाराम का जोधपुर एम्स में इलाज चल रहा है।
एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में 2013 में गिरफ्तारी के बाद से आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। साल 2013 से अब तक वह एक दर्जन से अधिक बार जमानत लेने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia