सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ, ‘चौकीदार’ ने राफेल डील में की चोरी, हुआ भ्रष्टाचार: राहुल गांधी

राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि डील में करप्शन हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि मैं भष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी को बहस की चुनौती देता हूं।

फोटो: सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, “मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ है। चौकीदार ने चोरी की है, कोर्ट के इस फैसले से जाहिर होता है।” उन्होंने आगे कहा कि एक बार फिर भष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी को बहस की चुनौती देता हूं।

राफेल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने प्रेस कांफ्रेंस कर पीएम मोदी पर हमला बोला है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, “राफेल की चोरी की परतें खुलती जा रही हैं। मोदी जी के झूठ का किला ध्वस्त हो गया है। जिस सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देकर मोदी जी क्लीन चिट का आवरण ओढ़ रहे थे, आज उसी सुप्रीम कोर्ट के प्राथमिक निर्णय ने मोदी जी के झूठ के चेहरे को बेनकाब कर दिया है।”

सुरजेवाला ने कहा, “राफेल के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए चौकीदार ने 100 झूठ बोले, लेकिन आखिर में सच्चाई बाहर आ ही गई कि राफेल की चोरी में चौकीदार चोर है।” उन्होंने कहा, “जितने भी झूठ सुप्रीम कोर्ट से बोले गए, आज वो सब बेनकाब हो गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी जी अपने भ्रष्टाचार के सबूतों को ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के हवाला देकर नहीं छिपा सकते और चोर चौकीदार खुद को नहीं बचा सकते।”

उन्होंने आगे कहा, “चौकीदार की चोरी के सबूत देश के सामने है। अब जांच भी होगी और चौकीदार और उसके दोस्तों को सजा भी मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से फिर न्याय की जीत हुई है। अब न्याय होगा।”

उन्होंने आगे कहा कि पहले तो पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को बरगलाया कि सीएजी रिपोर्ट में मोदी सरकार को क्लीनचिट दी गई है, बाद में पता चला कि कैग की रिपोर्ट न तो बनी थी और न ही संसद में पेश की गई थी।”

बता दें सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटीशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई की फैसला किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने एक मत से दिए फैसले में कहा कि जो नए दस्तावेज डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होगी।

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Published: 10 Apr 2019, 4:18 PM