पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, 10 अगस्त को अगली सुनवाई

नूपुर शर्मा ने अपनी याचिका में देश भर में दर्ज विभिन्न मामलों को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की थी और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी गुहार लगाई थी।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। पैगंबर के खिलाफ बयान देकर विवादों में घिरी शर्मा के खिलाफ देश के कई हिस्सों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को करेगी।

नूपुर शर्मा ने अपनी याचिका में देश भर में दर्ज विभिन्न मामलों को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की थी और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी गुहार लगाई थी।

नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने आज कोर्ट से कहा कि नूपुर की जान पर गंभीर खतरा है, वो किसी भी कीमत पर अलग-अलग हाईकोर्ट में नहीं जा सकतीं इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हो। इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 10 अगस्त मुकर्रर की है।


पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने पैगंबर के खिलाफ शर्मा की विवादित टिप्पणियों के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया था और कहा था कि उनकी ‘बेलगाम जुबान’ ने ‘पूरे देश को आग में झोंक दिया और देश में जो भी हो रहा है, उसके लिए वह ‘अकेले’ जिम्मेदार हैं। SC ने कहा था कि टीवी चैनल और नुपुर शर्मा को ऐसे मामले से जुड़े किसी भी एजेंडे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

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इससे पहले, कोर्ट के सामने नूपुर के वकील ने पाकिस्तान से जान के खतरे की बात कहते हुए कोर्ट से संरक्षण मांगा था। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि पिछले आदेश के बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। याचिकाकर्ता की जान को गंभीर खतरा है।

बता दें कि नूपुर शर्मा ने टीवी पर प्रसारित एक कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके लिए देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ FIRs दर्ज की गई थीं।

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