हाथरस भगदड़ मामले के मुख्य आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
भगदड़ की घटना के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में मधुकर एकमात्र नामजद आरोपी है। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में दो जुलाई को मची भगदड़ के मामले में मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर को शनिवार को मजिस्ट्रेट अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मामले में गिरफ्तार किए गए एक अन्य संदिग्ध संजू यादव को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
इससे पहले, हाथरस के पुलिस अधीक्षक (एसपी) निपुण अग्रवाल ने संवाददाताओं को बताया कि पुलिस मधुकर और अन्य संदिग्धों की रिमांड हासिल करने के लिए अदालत में आवेदन करेगी।
सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) उमा शंकर यादव ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘देवप्रकाश मधुकर और संजू यादव को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।’’
एपीओ ने बताया कि भगदड़ मामले में गिरफ्तार किए गए रामप्रकाश शाक्य को रविवार को अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि उसे मधुकर और यादव के बाद गिरफ्तार किया गया था तथा उसके खिलाफ पुलिस में कुछ औपचारिक प्रकियाएं लंबित हैं।
मधुकर को हाथरस पुलिस के ‘स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप’ (एसओजी) ने शुक्रवार देर रात दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, शाक्य और यादव को शनिवार को हाथरस से गिरफ्तार किया गया।
भगदड़ की घटना के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में मधुकर एकमात्र नामजद आरोपी है। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं।
पीटीआई के इनपुट के साथ
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