दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, कल से GRAP का चरण-3 लागू, जानें किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

इस आदेश से एनसीआर से सभी अंतरराज्यीय बसों (इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों और बीएस-6 डीजल बसों को छोड़कर) का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा। खनन संबंधी गतिविधियां निलंबित रहेंगी।

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, कल से GRAP का चरण-3 लागू, जानें किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध (फोटोः विपिन)
दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, कल से GRAP का चरण-3 लागू, जानें किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध (फोटोः विपिन)
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नवजीवन डेस्क

राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार से दिल्ली-एनसीआर में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध लागू करने का आदेश जारी कर दिया। इसमें निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पाबंदी भी शामिल है।

राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन भी गंभीर श्रेणी में रही, जिसके कारण अधिकारियों को प्रदूषण-रोधी कड़े कदम उठाने पड़े। जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत, एनसीआर राज्यों से सभी अंतरराज्यीय बसों (इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों और बीएस-6 डीजल बसों को छोड़कर) को दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।


साथ ही जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लागू रहेगा। खनन संबंधी गतिविधियां निलंबित रहेंगी और प्रमुख सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा। इस चरण के तहत दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर भी विचार इसमें शामिल है।

दिल्ली-एनसीआर के लिए जीआरएपी को वायु गुणवत्ता के चार चरणों में विभाजित किया गया है। चरण 1 “खराब” वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के लिए जो 201 से 300 के बीच है, चरण 2 “बहुत खराब” एक्यूआई 301-400 के लिए, चरण 3 “गंभीर” एक्यूआई 401-450 के लिए और चरण 4 “बेहद गंभीर” एक्यूआई (450 से अधिक) के लिए।

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