'ड्राई स्टेट' गुजरात में जहरीली शराब कांड: अब तक 12 लोगों की हुई मौत, कई लोगों की हालात गंभीर
1960 में जब बॉम्बे से अलग होकर गुजरात अलग राज्य बना था, तभी यहां शराबबंदी लागू कर दी गई थी। 2017 में गुजरात सरकार ने शराबबंदी से जुड़े कानून में संशोधन कर सख्त सजा का प्रावधान किया है।
गुजरात के अहमदाबाद ग्रामीण और बोटाद जिलों में अवैध शराब के सेवन से कई लोगों की मौत के बाद अहमदाबाद जिले के धंधुका से कांग्रेस विधायक राजेश गोहिल ने दावा किया कि गुजरात में 12 लोगों की मौत हो गई है।
बोटाद जिले के पुलिस अधीक्षक, करनमराजसिंह वाघेला ने, हालांकि, बोटाद और अहमदाबाद जिलों में मरने वालों की संख्या 10 बताई, हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने इसे अधिक होने का दावा किया।
भावनगर रेंज के महानिरीक्षक अशोक कुमार यादव ने त्रासदी की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। गुजरात एक सूखा राज्य है जहां शराब की बिक्री प्रतिबंधित है।
कांग्रेस विधायक राजेश गोहिल ने बताया कि गांव के सरपंचों की ब्रीफिंग के अनुसार रोजीद में चार, आकरू में तीन, ऊंचाडी और चंदरवा में दो-दो जबकि अनियारी गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई है। बोटाद जिले के नौ लोगों को भावनगर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
शराबबंदी के बावजूद बिक रही शराब
1960 में जब बॉम्बे से अलग होकर गुजरात अलग राज्य बना था, तभी यहां शराबबंदी लागू कर दी गई थी। 2017 में गुजरात सरकार ने शराबबंदी से जुड़े कानून में संशोधन कर सख्त सजा का प्रावधान किया है। इसके तहत अगर कोई गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री करता है, तो उसे 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है।
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia