पीएम केयर्स फंड नहीं है एक सरकारी फंड, पारदर्शिता की मांग पर केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया
याचिका में पीएम-केयर्स फंड की कानूनी स्थिति पर स्पष्टता मांगी गई है कि क्या यह देश के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' की श्रेणी में आता है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग करते हुए पूछा गया है कि इसके द्वारा प्राप्त दान कहां जाता है।
केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा देकर बताया है कि पीएम केयर्स फंड एक सरकारी फंड नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा एकत्र की गई राशि भारत के समेकित कोष में नहीं जाती है। इंडिया लीगल लाइव के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय में एक सचिव के तहत दायर एक हलफनामे में कहा गया है कि ट्रस्ट के कामकाज में किसी भी तरह से केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है।
रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र ने आगे कहा कि पीएम-केयर्स फंड में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए स्वैच्छिक दान शामिल हैं और यह किसी भी तरह से केंद्र सरकार के व्यवसाय या कार्य का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा, यह किसी भी सरकारी योजना या व्यवसाय का हिस्सा नहीं है। केंद्र सरकार और एक सार्वजनिक ट्रस्ट होने के नाते, यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के ऑडिट के अधीन भी नहीं है।
केंद्र द्वारा पेश प्रस्तुतीकरण के अनुसार, पीएम-केयर्स फंड आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के दायरे में एक "सार्वजनिक प्राधिकरण" नहीं है, ये स्पष्ट करता है कि कोई भी सरकारी पैसा पीएम-केयर्स फंड में जमा नहीं किया जाता है और केवल बिना शर्त पीएम-केयर्स फंड के तहत स्वैच्छिक योगदान स्वीकार किए जाते हैं।
इस मामले में दायर जनहित याचिका को बुधवार को हाईकोर्ट ने समय की कमी के चलते स्थगित कर दिया। याचिकाकर्ता सम्यक गंगवाल ने पीएम-केयर्स फंड की कानूनी स्थिति पर स्पष्टता मांगी है, जिसमें पूछा गया है कि क्या यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' की श्रेणी में आता है और पीएम-केयर्स वेबसाइट की आवधिक ऑडिटिंग और विवरण का खुलासा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसके द्वारा प्राप्त दान कहां जाता है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ में सूचीबद्ध किया गया था। मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।
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