महाराष्ट्र में प्लास्टिक इस्तेमाल पर लगी रोक, पकड़े जाने पर 5 से 25 हजार तक का लगेगा जुर्माना
महाराष्ट्र में आज से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लग गया है। महाराष्ट्र सरकार के नियमों के मुताबिक, 24 जून से अगर कोई प्लास्टिक की थैलियों के साथ पकड़ा जाता है तो उस पर 5 हजार से लेकर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लागाया जाएगा।
महाराष्ट्र में आज से प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के नियमों के अनुसार अगर कोई भी दुकानदार या आम नागरिक प्लास्टिक का इस्तेमाल करता पकड़ा गया तो उसपर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि दूसरी बार में दस और तीसरी बार पकड़े जाने पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा। साथ ही तीन महीने की जेल भी हो सकती है। राज्य सरकार ने नागरिकों और प्लास्टिक निर्माताओं को प्लास्टिक नष्ट करने के लिए 23 जून तक का समय दिया था।
इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्लास्टिक बंदी विरोधी याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। हालांकि हाईकोर्ट ने प्लास्टिक उत्पाद और वितरकों को तीन हफ्ते में अपना पक्ष रखने का समय दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई तय की गई है जो अंतिम सुनवाई होगी।
राज्य सरकार ने इस साल मार्च में महाराष्ट्र प्लास्टिक और थर्मोकॉल उत्पाद अधिसूचना जारी करने के बाद प्रतिबंध लागू किया था। सरकार ने निर्माताओं, वितरकों और उपभोक्ताओं को अपने मौजूदा स्टॉक को निपटाने और प्लास्टिक की जगह कुछ और विकल्प के लिए तीन महीने का समय दिया था।
प्लास्टिक इस्तेमाल पर पाबंदी:
- सभी तरह की प्लास्टिक की थैलियां
- प्लास्टिक के ग्लास, कप, कटोरी प्लेट, चम्मच
- थर्मोकोल की प्लेट
प्लास्टिक इस्तेमाल पर छूट:
- अस्पताल में इस्तमाल होने वाले प्लास्टिक के उपकरण, सलाईन, बोतल और दवाईयों के पैकेट
- प्लास्टिक की पेन, दूध की थैली, रेनकोट, खेती और नर्सरी के काम में इस्तेमाल होने वाले सामान
- अनाज रखने के लिए भी 50 माइक्रोन से ज्यादा की प्लास्टिक की थैली
- टीवी, फ्रिज,कंप्यूटर जैसे सामानों को पैक करने के लिए भी प्लास्टिक
- बिस्कुट, चिप्स और नमकीन के मल्टीलेयर प्लास्टिक पाउच
मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने मुंबई में प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों को पकड़ने के लिए करीब 250 इंस्पेक्टर भी नियुक्त किए हैं।
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